RBI Action: एक साथ 2 बैंकों के खिलाफ RBI का बड़ा एक्शन, अकाउंट से निकाल पाएंगे सिर्फ 10,000-15,000 रुपए

RBI Action: एक साथ 2 बैंकों के खिलाफ RBI का बड़ा एक्शन, अकाउंट से निकाल पाएंगे सिर्फ 10,000-15,000 रुपए

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक साथ दो बैंकों पर बड़ा एक्शन लिया है. अगर आपका भी इन बैंकों में अकाउंट है तो फटाफट पढ़िए.

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों पर सख्त नजर रखता है. अगर कोई भी बैंक आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसपर सख्त एक्शन (RBI Action) लिया जाता है. अपनी मनमानी करने वाले बैंकों पर आरबीआई जुर्माना भी ठोक देता है. इसी कड़ी में अब आरबीआई ने दो बैंकों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है. इनमें से एक बैंक के अकाउंटहोल्डर्स अब सिर्फ 15,000 रुपए और दूसरे बैंक के अकाउंटहोल्डर्स सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल पाएंगे. पढ़िए ये कौन सा बैंक है.

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आरबीआई ने मुंबई स्थित सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक (Sarvodaya Co-operative Bank) और उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (National Urban Co-operative Bank) पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं. आगे जानिए इतना सख्त कदम क्यों उठाया गया और ग्राहकों के पैसों का क्या होगा.

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आरबीआई ने दोनों बैंकों पर बिगड़ती फाइनेंशियल स्थिति के मद्देनजर एक्शन लिया है. सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों पर अपने अकाउंट से सिर्फ 15,000 रुपए निकालने की इजाजत है. वहीं नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक सिर्फ 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं. आगे जानिए ग्राहकों के बाकी पैसों का क्या होगा.



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डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से अपनी जमा रकम का सिर्फ 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम के हकदार होंगे.

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दोनों बैंकों पर बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के तहत अंकुश 15 अप्रैल 2024 को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए हैं. साथ ही रिजर्व बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि इन दिशानिर्देशों को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए.

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बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेंगे. आरबीआई ने कहा कि प्रतिबंध 15 अप्रैल 2024 को कारोबार बंद होने से छह महीने तक लागू रहेंगे.

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